गुरुवार, 3 अप्रैल 2014

झंडा संहिता का उल्लंघन न हो

झंडा संहिता का उल्लंघन न हो

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। लोक सभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों की रैली में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राजनैतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पूरी गरिमा एवं सम्मान के साथ किया जाना चाहिये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में विशेष ध्यान दिये जाने के लिए कहा गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि झंडा संहिता (फ्लेग कोड) के प्रावधान का उल्लंघन न हो। सीईओ ऑफिस ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया है। झंडा संहिता का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किये जाने के लिए भी कहा गया है।

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