शुक्रवार, 21 मार्च 2014

राजनैतिक विज्ञापन प्रमाणन समिति गठित

राजनैतिक विज्ञापन प्रमाणन समिति गठित

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक विज्ञापनों के मीडिया प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि राजनैतिक विज्ञापनों व चुनाव प्रचार सामग्री के ऑडियो-विजुअल प्रदर्शन को मीडिया प्रमाणीकरण कमेटी सर्टिफाई करने का कार्य करेगी।
आयोग ने कहा है कि कोई भी केबल संचालक अथवा टीवी चैनल ऐसा विज्ञापन टेलीकास्ट नहीं करेगा जो देश के कानून के अनुरूप न हो अथवा जिसमें शालीनता के दायरे में विचार व्यक्त नहीं किये गये हों। आयोग ने कहा है कि ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो किसी नस्ल, जाति, शारीरिक रंग व कौमियत का उपहास करते हों। कमेटी प्रमाण-पत्र जारी करते समय यह भी घोषित करेगी कि विज्ञापन में दिये गये तथ्यों व इसके द्वारा लगाये आरोपों की पूर्ण जिम्मेदारी प्रकाशक अथवा विज्ञापनकर्ता पर है।
इस प्रकार के विज्ञापन से उत्पन्न किसी हानि, दीवानी अथवा आपराधिक मामले के लिए समिति जिम्मेदार एवं जवाबदेह नहीं है। प्रमाणीकरण के लिए गठित समिति आवेदन प्राप्त होने के दिन से 24 घण्टे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को सूचित करेगी। विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिये संसदीय चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर, एक एआरओ जो एसडीएम से नीचे स्तर का नहीं होगा, एमसीएमसी के सदस्य होंगे।

पूर्व प्रमाणीकरण के लिये समितियाँ गठित
मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण के लिये समिति गठित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने समिति के कार्यक्षेत्र के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली में गठित समिति उन सभी राजनैतिक दलों, समूह व संस्थाओं जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, के राजनैतिक विज्ञापनों के लिये दिये गये आवेदनों का निपटारा करेगी। राज्य में गठित समिति ऐसे राज्य राजनैतिक दल जिनका मुख्यालय उसी राज्य में है, उनके राजनैतिक विज्ञापनों के लिये दिये गये आवेदनों का निराकरण करेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय राजनैतिक दल जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है वह अपने राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण दिल्ली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करायेंगे। दिल्ली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा उन सभी राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय राजनैतिक दल जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है तो उनके राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण पूरे भारत में वैध होगा। उन्हें राज्य-स्तरीय समितियों से पृथक से प्रमाणीकरण नहीं कराना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे राजनैतिक दल जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नहीं है तो उनके राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण संबंधित राज्य-स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जहाँ से दल चुनाव लड़ रहा है।

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