बुधवार, 12 मार्च 2014

प्रचार सामग्री के प्रकाशन के संबंध में मुद्रक बरतें सावधानी


प्रचार सामग्री के प्रकाशन के संबंध में मुद्रक बरतें सावधानी
(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री के मुद्रण के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज एक बैठक में प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को आवश्यक निर्देश दिये गये।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से कहा कि वे प्रचार सामग्री के मुद्रण के दौरान सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार की सामग्री के प्रकाशन के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार कार्रवाई की जाना होती है। उन्होंने बैठक में कॉपी राईट कानून की भी जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन के दौरान प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्ट प्रकाशित किये जाना चाहिये। सामग्री के प्रकाशन के बाद तीन दिन के भीतर सामग्री की चार प्रतियाँ और प्रकाशक का घोषणा पत्र निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रचार सामग्री मुद्रण के लिये आता है उसके द्वारा वचन-पत्र के साथ 2 व्यक्तियों के नाम, पते एवं उनके परिचय-पत्र की प्रति भी ली जाना चाहिये। मुद्रण सामग्री में प्रसार की संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एस.एस.बंसल ने चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्लास्टिक प्रसार सामग्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई प्रिंटिंग प्रेस मालिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 127 का उल्लंघन करता है तो उसके विरूध्द 6 माह के कारावास एवं 2 हजार रूपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है।
प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की बैठक में यह बताया गया कि चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण से संबंधित कार्य सीईओ ऑफिस में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इच्छित गढ़पाले द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में अन्य जानकारी उनके मोबाईल नम्बर 9826071047 एवं उनके सहायक जावेद जमील से उनके मोबाईल नम्बर 9424446505 पर भी प्राप्त की जा सकती है। प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के बारे में भी जानकारी दी गई।

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